दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार जरूरी नहीं रह गया है! प्राइवेट कंपनियां, बैंक, डिजिटल मोबाइल वैलेट, टेलीकॉम ऑपरेटर, एजेंसियां आदि अब अनिवार्य तौर पर आप से आधार नहीं मांग सकती!
जिन लोगों ने अभी तक ऐसे कंपनियों में आधार रजिस्टर या link नहीं कराए हैं उनके लिए तो सही है लेकिन जिन्होंने पहले ही आधार दे चुके है वे अपना आधार को प्राइवेट कंपनियां, बैंक, डिजिटल मोबाइल वैलेट, टेलीकॉम ऑपरेटर, एजेंसियां आदि से डी-लिंक यानी आधार को remove या delete कैसे कर सकते हैं!
तो दोस्तों आज हम लोग इसी topic के बारे में step by step जानेंगे कि आप अपना आधार डी-लिंक यानी आधार को remove या delete कैसे कर सकते हैं!
सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से आधार को डी-लिंक कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से आधार को डी-लिंक नहीं कर सकते है इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच पर जाना होगा और आधार को बैंक अकाउंट से डी-लिंक करने से संबंधित फॉर्म भर कर जमा करने होंगे! अगले 48 घंटों में आपका आधार आपके अकाउंट से डी-लिंक हो जाएगा!
दोस्तो डिजिटल मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे paytm और phonePe की बात करें तो अभी तक आधार डी-लिंक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन जल्दी ही इन कंपनियों की तरफ से भी आधार डी-लिंक का ऑप्शन दे दिया जाएगा!
लेकिन फिर भी आप paytm से आधार डी-लिंक कर सकते हैं इसके लिए आपको paytm customer care पर फोन करना होगा और उसे आधार डी-लिंक से संबंधित e-mail भेजने के लिए कहना होगा! जिसके बाद पेटीएम की ओर से आपको एक mail भेजा जाएगा, mail आते ही आपको आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी देनी होगी इसके बाद अगले 72 घंटे में आपका आधार डी-लिंक कर दिया जाएगा|
आप अपने मोबाइल नंबर को भी आधार से डी-लिंक करा सकते हैं इसके लिए आपको अपने टेलीकॉम कंपनी की किसी भी नजदीकी ब्रांच पर जाना होगा और अपना आधार डी-लिंक कराने का आवेदन देना होगा, जिसके बाद 48 घंटे में आपका आधार डी-लिंक हो जाएगा!
बाकी किसी संस्था से अगर आप अपना आधार बायोमैट्रिक की जानकारी को डी-लिंक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संबंधित संस्था को एक एप्लीकेशन लिखना होगा हालांकि इस पूरा process में कुछ दिन का समय लग सकता है !
तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार को डी-लिंक यानी आधार को remove कर सकते हैं !